Saturday 31 December 2016

Old Notes – हर कोई नहीं जमा करा पाएगा आज के बाद हजार अौर 5 सौ के पुराने नोट.

old notesआज के बाद देश में पांच सौ और एक हजार रुपये के पुराने नोट (Old notes) बैंकों में नहीं बदलवाए जा सकेंगे। इसके बाद भी 31 मार्च 2017 तक केवल विशेष परिस्थितिजन्य वजह का हलफलनामा देकर ही पुराने नोट रिजर्व बैंक में जमा हो सकेंगे। लेकिन यह भी तभी हो सकेगा जब रिजर्व बैंक इन तर्कों या वजहों से पूरी तरह संतुष्ट हो जाए।

पुराने नोट रखने पर जुर्माना

इनके अलावा जिसके पास भी पुराने नोट (Old notes) पाए जाएंगे उन्हें जुर्माना देना होगा।नोटबंदी पर लाए गए अध्यादेश में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि 30 दिसंबर की आधी रात के बाद ऐसे नागरिक जो 9 नवंबर 2016 से 30 दिसंबर 2016 की अवधि में किन्हीं खास वजहों से देश से बाहर रहे हों, उन्हें ही पुराने नोट रिजर्व बैंक में जमा कराने की अनुमति होगी। ऐसे लोगों और उनके बाहर रहने की वजहों की जानकारी केंद्र सरकार अधिसूचना के लिए अलग से बताएगी।

रिजर्व बैंक में जमा कराना तभी संभव होगा जब रिजर्व बैंक इस बात को लेकर आश्वस्त हो कि नोट (Old notes) जमा कराने वाले व्यक्ति की देश से बाहर होने की वजह जायज है। अध्यादेश 31 दिसंबर से प्रभावी होगा। हालांकि अभी इसे राष्ट्रपति की मंजूरी नहीं मिली है।

जेल भेजे जाने के प्रावधान से मुक्ति

अध्यादेश में 30 दिसंबर के बाद पुराने नोट रखने पर जेल भेज जाने का प्रावधान नहीं रखा गया है। अलबत्ता यह तय कर दिया गया है कि कौन व्यक्ति कितनी संख्या में पुराने नोट रख पाएगा। सामान्य व्यक्तियों को पांच सौ या एक हजार रुपये के दस नोट ही अपने पास रखने की इजाजत होगी। इसके अलावा शोध अथवा मुद्रा शास्त्र का अध्ययन करने वालों को ऐसे 25 नोट रखने की अनुमति होगी। साथ ही अदालत की इजाजत से किसी मामले की सुनवाई के लिए आवश्यक होने पर पुराने नोट रखने की इजाजत होगी।

इस नियम का उल्लंघन करने पर दस हजार रुपये या फिर जब्त किए गए नोट की कीमत के पांच गुना के बराबर जुर्माना देना होगा। साथ ही रिजर्व बैंक को दिए गए हलफनामे में गलत जानकारी देने पर 50 हजार रुपये या फिर जमा कराए गए नोट के पांच गुना के बराबर, जो भी ज्यादा हो, जुर्माना देना होगा।

नोटबंदी के अध्यादेश से जुड़ी खास बातें
  • 31 दिसम्बर के बाद हर कोई रिजर्व बैंक में 500 और 1000 रुपये के पुराने नोट नहीं जमा करा सकेगा
  • वो व्यक्ति जो 9 नवंबर से 30 दिसम्बर तक देश से बाहर रहा हो, उसे रिजर्व बैंक में हलफनामा देकर पुराने नोट जमा कराने की सुविधा मिलेगी
  • सरकार कुछ और किस्म के व्यक्तियों के बारे में अधिसूचना जारी करेगी और वही रिजर्व बैंक में हलफनामा देकर पैसा जमा करा सकेंगे
  • हलफनामे में गलत जानकारी देने पर 50 हजार रुपये या फिर जमा कराए गए नोट के पांच गुना के बराबर, जो भी ज्यादा हो, जुर्माना देना होगा
  • 31 दिसम्बर से या उसके बाद आम लोग ज्यादा से ज्यादा 500 और 1000 रुपये के 10 पुराने नोट अपने पास रख सकेंगे
  • 30 दिसम्बर के बाद शोध करने वालों को 25 पुराने नोट रखने की इजाजत होगी
  • तय सीमा से ज्यादा नोट रखने की सूरत में 10 हजार रुपये या फिर जब्त किए नोट की कीमत के पांच गुना बराबर जुर्माना देना होगा
    -अध्यादेश में पुराने नोट रखने पर जेल भेजने का प्रावधान नहीं

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